भारतीय संविधान क्या है ?
भारतीय संविधान (Constitution of India) भारत का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। यह सरकार की शक्तियों, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और प्रशासनिक संरचना को निर्धारित करता है।
26 Nov 1949
संविधान अंगीकृत
26 Jan 1950
संविधान लागू
395
मूल अनुच्छेद
12
अनुसूचियाँ
भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान
- संसदीय शासन प्रणाली
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- मौलिक अधिकारों की व्यवस्था
- मूल कर्तव्यों का समावेश
- पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक शासन
- एकल नागरिकता
- संविधान की सर्वोच्चता
संविधान की प्रस्तावना (Preamble)
प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। इसमें भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है।
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
| अधिकार (Rights) | अनुच्छेद (Articles) |
|---|---|
| समता का अधिकार (Right To Equality) |
14-18 |
| स्वतंत्रता का अधिकार (Right To Freedom) |
19-22 |
| शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) |
23-24 |
| धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right To Freedom of Religion) |
25-28 |
| संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural & Educational Rights) |
29-30 |
| संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) |
32 - 35 |
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य की दिशा में कार्य करने का मार्गदर्शन देते हैं।
- समान नागरिक संहिता
- निःशुल्क शिक्षा
- पर्यावरण संरक्षण
- स्वास्थ्य सुधार
मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)
मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- संविधान का सम्मान करना
- राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान
- देश की एकता बनाए रखना
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना
भारतीय संसद (Parliament)
| भाग | विवरण |
|---|---|
| राष्ट्रपति (President) | संसद का अभिन्न अंग |
| लोकसभा | जनता द्वारा चुना गया सदन |
| राज्यसभा | राज्यों का प्रतिनिधित्व |
भारतीय न्यायपालिका (Judiciary)
- सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)
- उच्च न्यायालय (High Court)
- अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन (Amendments)
| संशोधन | महत्व |
|---|---|
| 42वाँ संशोधन | समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं मूल कर्तव्य जोड़े गए |
| 44वाँ संशोधन | संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया |
| 73वाँ संशोधन | पंचायती राज व्यवस्था |
| 74वाँ संशोधन | नगरपालिका व्यवस्था |
महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Articles)
भारतीय संविधान का महत्व (Importance of the Indian Constitution)
- लोकतंत्र की रक्षा करता है
- नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है
- सरकार की शक्तियों को सीमित करता है
- देश की एकता बनाए रखता है
- न्याय एवं समानता सुनिश्चित करता है
भारतीय संविधान की अनुक्रमणिका
| भाग (PART) |
नाम (NAME) |
अनुच्छेद (ARTICLES) |
|---|---|---|
| 1 I |
संघ और उसका राज्यक्षेत्र The Union and Its Territory |
1 – 4 |
| 2 II |
नागरिकता Citizenship |
5 – 11 |
| 3 III |
मूल अधिकार Fundamental Rights |
12 – 35 |
| 4 IV |
राज्य की नीति की निदेशक तत्व Directive Principles of State Policy |
36 – 51 |
| 4 A IV A |
मूल कर्तव्य Fundamental Duties |
51A |
| 5 V |
संघ The Union |
52 – 151 |
| 6 VI |
राज्य The States |
152 – 237 |
| 7 VII |
पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य The States in Part B of the First Schedule |
238 [लोप किया गया (Omitted)] |
| 8 VIII |
संघ राज्यक्षेत्र The Union Territories |
239 – 242 |
| 9 IX |
पंचायत The Panchayats |
243 – 243O |
| 9 A IX A |
नगरपालिकाएं The Municipalities |
243P – 243ZG |
| 9 B IX B |
सहकारी सोसाइटियां The Co-operative Societies |
243ZH – 243ZT |
| 10 X |
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र The Scheduled and Tribal Areas |
244 – 244A |
| 11 XI |
संघ और राज्यों के बीच संबंध Relations Between the Union and the States |
245 – 263 |
| 12 XII |
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद Finance, Property, Contracts and Suits |
264 – 300A |
| 13 XIII |
भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार Trade, Commerce and Intercourse |
301 – 307 |
| 14 XIV |
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं Services Under the Union and the States |
308 – 323 |
| 14 A XIV A |
अधिकरण Tribunals |
323A – 323B |
| 15 XV |
निर्वाचन Elections |
324 – 329A |
| 16 XVI |
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध Special Provisions for Certain Classes |
330 – 342A |
| 17 XVII |
राजभाषा Official Language |
343 – 351 |
| 18 XVIII |
आपात उपबंध Emergency Provisions |
352 – 360 |
| 19 XIX |
प्रकीर्ण Miscellaneous |
361 – 367 |
| 20 XX |
संविधान का संशोधन Amendment of the Constitution |
368 |
| 21 XXI |
अस्थाई, संक्रमणकालीन, और विशेष उपबंध Temporary, Transitional and Special Provisions |
369 – 392 |
| 22 XXII |
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals |
393 – 395 |
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कुल भाग – 25
प्रभावी तिथि – 26 जनवरी 1950
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