भारतीय संविधान का भाग 5 (Part 5) सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। इसे "संघ" (The Union) कहा जाता है। इसमें केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली, अंगों और शक्तियों का वर्णन है। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला हुआ है।
इस भाग को समझने के लिए 5 मुख्य अध्यायों (Chapters) में विभाजित किया गया है :
1. कार्यपालिका (The Executive) - अनु. 52 से 78
यह हिस्सा बताता है कि देश को चलाएगा कौन।
- राष्ट्रपति (President) : देश का प्रथम नागरिक। इनके पास संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं।
- उपराष्ट्रपति (Vice-President) : राज्यसभा के सभापति होते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालते हैं।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद : असली शक्ति इन्हीं के पास होती है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है।
- महान्यायवादी (Attorney General) : भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार।
2. संसद (The Parliament) - अनु. 79 से 122
यहाँ कानून बनते हैं। इसके तीन अंग हैं:
- राष्ट्रपति : संसद का अभिन्न अंग।
- राज्यसभा (Council of States) : इसे 'ऊपरी सदन' कहते हैं। यह स्थायी सदन है (कभी भंग नहीं होता)।
- लोकसभा (House of the People) : इसे 'निचला सदन' कहते हैं। यहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है।
मुख्य प्रक्रियाएँ : इसमें बिल कैसे पास होते हैं, बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण - अनु. 112) कैसे पेश होता है, और सांसदों की शक्तियाँ क्या हैं, यह सब दिया गया है।
3. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ - अनु. 123
जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना बहुत जरूरी हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकते हैं। इसकी शक्ति संसद के कानून के बराबर ही होती है, लेकिन यह अस्थायी होता है।
4. संघीय न्यायपालिका (The Judiciary) - अनु. 124 से 147
इसमें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बारे में बताया गया है।
- जजों की नियुक्ति, योग्यता और उन्हें हटाने की प्रक्रिया।
- सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ (जैसे: मौलिक अधिकारों की रक्षा, केंद्र-राज्य विवादों का निपटारा)।
- अनुच्छेद 129 : सुप्रीम कोर्ट एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) है।
5. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) - अनु. 148 से 151
CAG देश के धन का रखवाला होता है।
- इसका काम यह देखना है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, वह सही तरीके से और कानून के दायरे में किया है या नहीं।
- यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद में रखा जाता है।
याद रखने के लिए शॉर्ट टेबल (Quick Summary)
| पद/संस्था | अनुच्छेद (Article) | मुख्य भूमिका |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | 52-62 | देश का प्रधान |
| उपराष्ट्रपति | 63-71 | राज्यसभा का संचालन |
| PM और मंत्रिपरिषद | 74-75 | देश का वास्तविक शासन |
| महान्यायवादी | 76 | सरकार का वकील |
| संसद | 79-122 | कानून बनाना |
| सुप्रीम कोर्ट | 124-147 | न्याय और संविधान की रक्षा |
| भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) | 148-151 | देश के धन का रखवाला |