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भाग 5
Part V

संघ
The Union

भारतीय संविधान का भाग 5 (Part 5) सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। इसे "संघ" (The Union) कहा जाता है। इसमें केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली, अंगों और शक्तियों का वर्णन है। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला हुआ है।

इस भाग को समझने के लिए 5 मुख्य अध्यायों (Chapters) में विभाजित किया गया है :

1. कार्यपालिका (The Executive) - अनु. 52 से 78

यह हिस्सा बताता है कि देश को चलाएगा कौन।

2. संसद (The Parliament) - अनु. 79 से 122

यहाँ कानून बनते हैं। इसके तीन अंग हैं:

मुख्य प्रक्रियाएँ : इसमें बिल कैसे पास होते हैं, बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण - अनु. 112) कैसे पेश होता है, और सांसदों की शक्तियाँ क्या हैं, यह सब दिया गया है।

3. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ - अनु. 123

जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना बहुत जरूरी हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकते हैं। इसकी शक्ति संसद के कानून के बराबर ही होती है, लेकिन यह अस्थायी होता है।

4. संघीय न्यायपालिका (The Judiciary) - अनु. 124 से 147

इसमें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बारे में बताया गया है।

5. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) - अनु. 148 से 151

CAG देश के धन का रखवाला होता है।

याद रखने के लिए शॉर्ट टेबल (Quick Summary)

पद/संस्था अनुच्छेद (Article) मुख्य भूमिका
राष्ट्रपति 52-62 देश का प्रधान
उपराष्ट्रपति 63-71 राज्यसभा का संचालन
PM और मंत्रिपरिषद 74-75 देश का वास्तविक शासन
महान्यायवादी 76 सरकार का वकील
संसद 79-122 कानून बनाना
सुप्रीम कोर्ट 124-147 न्याय और संविधान की रक्षा
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) 148-151 देश के धन का रखवाला

Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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