मूल धारा (Original Text)
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 है।
(2) यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होता है, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होता है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
1(1) संक्षिप्त नाम
इस कानून का official नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 है।
पहले इसका नाम Indian Evidence Act, 1872 था।
1(2) कहाँ लागू होगा
यह Act सभी judicial proceedings पर लागू होता है:
- सिविल कोर्ट
- क्रिमिनल कोर्ट
- हाई कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट
- फैमिली कोर्ट
- सेना न्यायालय
लेकिन लागू नहीं होगा:
- Affidavit (शपथ-पत्र)
- Arbitration Proceedings
1(3) कब लागू होगा
यह Act तभी लागू होगा जब Central Government Gazette Notification जारी करेगी।
धारा 1 सारांश
| उपधारा | अर्थ |
|---|---|
| 1(1) | कानून का नाम |
| 1(2) | कहाँ लागू / कहाँ नहीं |
| 1(3) | कब लागू होगा |
Important Exam Points
- Affidavit पर लागू नहीं होता।
- Arbitration proceedings पर लागू नहीं होता।
- Military Court included है।
- Government notification से लागू होता है।