244(1): पांचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर लागू होंगे।
244(2): छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होंगे।
The Scheduled and Tribal Areas
अनुच्छेद 244 से 244A | Articles 244 to 244A
संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है (अनुच्छेद 244-244A)। इसमें पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधान हैं। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा और स्वायत्त प्रशासन सुनिश्चित करना है।
Article 244(1)
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन
Article 244(2)
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
244(1): पांचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर लागू होंगे।
244(2): छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होंगे।
संसद कानून द्वारा असम राज्य के भीतर कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बना सकती है।
शर्तें: स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद हो सकता है। उदाहरण: मेघालय (1972 में पूर्ण राज्य बना)।
20 सदस्य तक। 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजाति के। राज्यपाल को सलाह देना।
संसद/विधानमंडल के कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने या अपवाद देने की शक्ति।
राज्यपाल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा। केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है।
अनुसूचित जनजाति की भूमि गैर-जनजाति को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध।
30 सदस्य तक। 26 निर्वाचित, 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। 5 वर्ष कार्यकाल।
भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम प्रशासन, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाज, विरासत पर कानून।
जनजातीय मामलों में न्याय। ग्राम न्यायालय। राज्यपाल की स्वीकृति से कानून लागू।
कर लगाना, शुल्क वसूलना। भूमि राजस्व। वन उत्पाद। खनिज रॉयल्टी का हिस्सा।
राष्ट्रपति द्वारा घोषित। जनजातीय बहुल क्षेत्र। विशेष प्रशासन। पांचवीं अनुसूची लागू।
पूर्वोत्तर के 4 राज्य। छठी अनुसूची लागू। अधिक स्वायत्तता। ADC व्यवस्था।
प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य में। जनजातियों के कल्याण पर सलाह।
अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। कानूनों में संशोधन। केंद्र को रिपोर्ट। विशेष शक्तियाँ।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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