भाग 13 के अन्य प्रावधानों के अधीन, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा।
अर्थ: अंतर-राज्य और अंतर-राज्य दोनों व्यापार स्वतंत्र। राज्य सीमाओं पर कर/प्रतिबंध नहीं।
Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India
अनुच्छेद 301 से 307 | Articles 301 to 307
संविधान के भाग 13 में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन है (अनुच्छेद 301-307)। अनुच्छेद 301 पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका उद्देश्य आर्थिक एकता और एकल बाजार सुनिश्चित करना है। संसद और राज्य विधानमंडल प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ।
Freedom of Trade, Commerce and Intercourse
अनुच्छेद 301: भाग 13 के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा।
भाग 13 के अन्य प्रावधानों के अधीन, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा।
अर्थ: अंतर-राज्य और अंतर-राज्य दोनों व्यापार स्वतंत्र। राज्य सीमाओं पर कर/प्रतिबंध नहीं।
संसद कानून द्वारा राज्यों के बीच या राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है जो लोकहित में आवश्यक हों।
शर्त: भेदभाव नहीं - एक राज्य को दूसरे पर वरीयता नहीं।
303(1): संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो एक राज्य को दूसरे पर वरीयता दे या भेदभाव करे।
303(2) - अपवाद: संसद अकाल या कमी की स्थिति में भेदभाव कर सकती है।
राज्य विधानमंडल कानून द्वारा:
अनुच्छेद 301 और 303 की कोई बात किसी मौजूदा कानून को प्रभावित नहीं करेगी, जब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे।
अपवाद: राष्ट्रपति ऐसे कानूनों को संशोधित/निरस्त कर सकता है।
संसद कानून द्वारा अनुच्छेद 301-304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई प्राधिकरण नियुक्त कर सकती है।
कार्य: व्यापार बाधाओं की निगरानी, सिफारिशें, समन्वय।
अनुच्छेद 301 भारत को एक आर्थिक इकाई बनाता है। पूरे देश में माल का मुक्त प्रवाह।
व्यापार प्रतिबंधों पर संसद का अंतिम अधिकार। राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से ही।
राज्यों के बीच भेदभाव वर्जित। केवल अकाल/कमी में अपवाद। समान व्यवहार।
GST ने अंतर-राज्य व्यापार बाधाएं हटाईं। एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। अनुच्छेद 301 को मजबूत किया।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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