संसद या राज्य विधानमंडल संघ या राज्य के अधीन सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले अधिनियम बना सकता है।
जब तक कानून न बने: राष्ट्रपति/राज्यपाल नियम बना सकते हैं।
Services Under the Union and the States
अनुच्छेद 308 से 323 | Articles 308 to 323
संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है (अनुच्छेद 308-323)। यह दो अध्यायों में विभाजित है - अध्याय 1: सेवाएं और अध्याय 2: लोक सेवा आयोग। इसमें UPSC, राज्य PSC, अखिल भारतीय सेवाएं और अनुच्छेद 311 के तहत सिविल सेवकों की सुरक्षा के प्रावधान हैं।
Services
अनुच्छेद 308-314
Public Service Commissions
अनुच्छेद 315-323
संसद या राज्य विधानमंडल संघ या राज्य के अधीन सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले अधिनियम बना सकता है।
जब तक कानून न बने: राष्ट्रपति/राज्यपाल नियम बना सकते हैं।
Doctrine of Pleasure: संघ की सेवा करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। राज्य की सेवा करने वाला राज्यपाल के प्रसादपर्यंत।
अपवाद: अनुच्छेद 311 द्वारा सीमित - मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।
311(1): किसी व्यक्ति को उस प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त/हटाया नहीं जाएगा जिसने नियुक्त किया।
311(2): बर्खास्तगी/हटाने/रैंक में कमी से पहले जांच का उचित अवसर दिया जाएगा।
अपवाद - जांच आवश्यक नहीं:
संसद राज्य सभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
मौजूदा AIS: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFoS)
विशेषता: केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): संघ के लिए
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC): प्रत्येक राज्य के लिए
संयुक्त लोक सेवा आयोग: दो या अधिक राज्यों के लिए संसद द्वारा
UPSC अध्यक्ष और सदस्य: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक।
SPSC अध्यक्ष और सदस्य: राज्यपाल द्वारा नियुक्त। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक।
योग्यता: आधे सदस्य कम से कम 10 वर्ष सरकारी सेवा में रहे हों।
UPSC/SPSC के कार्य:
बाध्यकारी नहीं: सरकार सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन कारण बताना होगा।
UPSC: राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है।
SPSC: राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट। राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखता है।
सामग्री: किए गए कार्य, अस्वीकृत सलाह के मामले, कारण।
Indian Administrative Service
भारतीय प्रशासनिक सेवा
Indian Police Service
भारतीय पुलिस सेवा
Indian Forest Service
भारतीय वन सेवा
सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा। जांच का अवसर। अपवाद: आपराधिक दोषसिद्धि, सुरक्षा।
संघ लोक सेवा आयोग। IAS, IPS, IFoS भर्ती। सलाहकार निकाय। संवैधानिक संस्था।
अनुच्छेद 310। राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद। अनुच्छेद 311 द्वारा सीमित।
राष्ट्रीय एकता। प्रशासनिक एकरूपता। केंद्र-राज्य सहयोग। प्रतिभा का आदान-प्रदान।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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