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📜 भाग 14

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

Services Under the Union and the States

अनुच्छेद 308 से 323 | Articles 308 to 323

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भाग 14 क्या है?

संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है (अनुच्छेद 308-323)। यह दो अध्यायों में विभाजित है - अध्याय 1: सेवाएं और अध्याय 2: लोक सेवा आयोग। इसमें UPSC, राज्य PSC, अखिल भारतीय सेवाएं और अनुच्छेद 311 के तहत सिविल सेवकों की सुरक्षा के प्रावधान हैं।

📚 दो अध्याय

Two Chapters of Part 14

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अध्याय 1

सेवाएं

Services

अनुच्छेद 308-314

  • संघ और राज्य की सेवाएं
  • अखिल भारतीय सेवाएं - IAS, IPS, IFoS
  • भर्ती और सेवा शर्तें
  • अनुच्छेद 311 - सिविल सेवकों की सुरक्षा
📋
अध्याय 2

लोक सेवा आयोग

Public Service Commissions

अनुच्छेद 315-323

  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
  • राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
  • संयुक्त लोक सेवा आयोग
  • कार्य, शक्तियाँ, वार्षिक रिपोर्ट
📖 महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Key Articles

अनुच्छेद 309

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें

संसद या राज्य विधानमंडल संघ या राज्य के अधीन सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले अधिनियम बना सकता है।

जब तक कानून न बने: राष्ट्रपति/राज्यपाल नियम बना सकते हैं।

अनुच्छेद 310

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का कार्यकाल

Doctrine of Pleasure: संघ की सेवा करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। राज्य की सेवा करने वाला राज्यपाल के प्रसादपर्यंत

अपवाद: अनुच्छेद 311 द्वारा सीमित - मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 311

सिविल सेवकों की बर्खास्तगी, हटाना या रैंक में कमी

311(1): किसी व्यक्ति को उस प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त/हटाया नहीं जाएगा जिसने नियुक्त किया।

311(2): बर्खास्तगी/हटाने/रैंक में कमी से पहले जांच का उचित अवसर दिया जाएगा।

अपवाद - जांच आवश्यक नहीं:

  • आपराधिक आरोप में दोषसिद्धि
  • व्यावहारिक रूप से जांच संभव नहीं
  • राज्य की सुरक्षा के हित में जांच उचित नहीं
🛡️ सुरक्षा: अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से बचाता है।
अनुच्छेद 312

अखिल भारतीय सेवाएं

संसद राज्य सभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।

मौजूदा AIS: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFoS)

विशेषता: केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं।

अनुच्छेद 315

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): संघ के लिए

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC): प्रत्येक राज्य के लिए

संयुक्त लोक सेवा आयोग: दो या अधिक राज्यों के लिए संसद द्वारा

अनुच्छेद 316

सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल

UPSC अध्यक्ष और सदस्य: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक।

SPSC अध्यक्ष और सदस्य: राज्यपाल द्वारा नियुक्त। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक।

योग्यता: आधे सदस्य कम से कम 10 वर्ष सरकारी सेवा में रहे हों।

अनुच्छेद 320

लोक सेवा आयोगों के कृत्य

UPSC/SPSC के कार्य:

  • सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना
  • भर्ती की पद्धतियों पर सलाह देना
  • अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह
  • पदोन्नति, स्थानांतरण पर सलाह
  • सेवा शर्तों पर सलाह

बाध्यकारी नहीं: सरकार सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन कारण बताना होगा।

अनुच्छेद 323

लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट

UPSC: राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है।

SPSC: राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट। राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखता है।

सामग्री: किए गए कार्य, अस्वीकृत सलाह के मामले, कारण।

🌟 अखिल भारतीय सेवाएं

All India Services (AIS)

🏛️

IAS

Indian Administrative Service

भारतीय प्रशासनिक सेवा

  • जिला कलेक्टर, सचिव
  • नीति निर्माण, प्रशासन
  • केंद्र और राज्य दोनों
  • UPSC द्वारा भर्ती
👮

IPS

Indian Police Service

भारतीय पुलिस सेवा

  • SP, DIG, IG, DGP
  • कानून व्यवस्था
  • अपराध नियंत्रण
  • केंद्रीय एजेंसियां - CBI, IB
🌲

IFoS

Indian Forest Service

भारतीय वन सेवा

  • वन संरक्षण
  • वन्यजीव प्रबंधन
  • पर्यावरण संरक्षण
  • 1966 में गठित
📌 महत्वपूर्ण बिंदु

Key Points

🛡️

अनुच्छेद 311 सुरक्षा

सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा। जांच का अवसर। अपवाद: आपराधिक दोषसिद्धि, सुरक्षा।

📋

UPSC

संघ लोक सेवा आयोग। IAS, IPS, IFoS भर्ती। सलाहकार निकाय। संवैधानिक संस्था।

⚖️

Doctrine of Pleasure

अनुच्छेद 310। राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद। अनुच्छेद 311 द्वारा सीमित।

🌟

AIS का महत्व

राष्ट्रीय एकता। प्रशासनिक एकरूपता। केंद्र-राज्य सहयोग। प्रतिभा का आदान-प्रदान।

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Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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