324(1): संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित।
324(2): निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
324(5): CEC को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। अन्य आयुक्त CEC की सिफारिश पर।