343(1): संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी।
343(2): संविधान प्रारंभ से 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा उन सभी सरकारी कार्यों के लिए जिनके लिए 1950 से पहले प्रयोग हो रहा था।
343(3): संसद 15 वर्ष के बाद भी कानून द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है।