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📜 भाग 17

राजभाषा

Official Language

अनुच्छेद 343 से 351 | Articles 343 to 351

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भाग 17 क्या है?

संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है (अनुच्छेद 343-351)। अनुच्छेद 343 - संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरीअनुच्छेद 345 - राज्यों की राजभाषा। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं। अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्ष तक जारी।

📚 चार अध्याय

Four Chapters of Part 17

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अध्याय 1

संघ की भाषा

Language of the Union

अनुच्छेद 343-344

  • 343: संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि
  • 344: राजभाषा आयोग और संसदीय समिति
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अध्याय 2

प्रादेशिक भाषाएं

Regional Languages

अनुच्छेद 345-347

  • 345: राज्य की राजभाषा
  • 346: एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार
  • 347: किसी राज्य की जनसंख्या के वर्ग की भाषा
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अध्याय 3

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा

Language of Supreme Court, High Courts

अनुच्छेद 348-349

  • 348: उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी
  • 349: भाषा संबंधी विधेयकों की विशेष प्रक्रिया
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अध्याय 4

विशेष निदेश

Special Directives

अनुच्छेद 350-351

  • 350: व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में भाषा
  • 350A: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा
  • 350B: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
  • 351: हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश
📖 महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Key Articles

अनुच्छेद 343

संघ की राजभाषा

343(1): संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी

343(2): संविधान प्रारंभ से 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा उन सभी सरकारी कार्यों के लिए जिनके लिए 1950 से पहले प्रयोग हो रहा था।

343(3): संसद 15 वर्ष के बाद भी कानून द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है।

📅 वर्तमान: Official Languages Act 1963 - अंग्रेजी का प्रयोग जारी। हिंदी + अंग्रेजी दोनों।
अनुच्छेद 344

राजभाषा आयोग और संसदीय समिति

344(1): राष्ट्रपति 5 वर्ष और 10 वर्ष पर राजभाषा आयोग गठित करेगा।

कार्य: हिंदी के प्रगामी प्रयोग, अंग्रेजी पर प्रतिबंध, संख्याओं का रूप आदि की सिफारिश।

344(4): 30 सदस्यीय संसदीय समिति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करेगी।

अनुच्छेद 345

राज्य की राजभाषा

राज्य विधानमंडल कानून द्वारा राज्य के सभी या किन्हीं सरकारी कार्यों के लिए हिंदी या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा को अपना सकता है।

उदाहरण: तमिलनाडु - तमिल, महाराष्ट्र - मराठी, पश्चिम बंगाल - बंगाली

अनुच्छेद 348

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा

348(1): उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी।

348(2): राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य भाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकता है।

उदाहरण: इलाहाबाद, पटना, मध्य प्रदेश, राजस्थान उच्च न्यायालय - हिंदी

अनुच्छेद 351

हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

साधन: हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के रूप, शैली, पदों को आत्मसात करना।

📚 महत्व: हिंदी को समृद्ध, समावेशी बनाना। संस्कृत शब्दों का प्रयोग।
📜 आठवीं अनुसूची

Eighth Schedule Languages

आठवीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। 21वां संशोधन (1967) - सिंधी, 71वां (1992) - कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92वां (2003) - बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।

1. असमिया
2. बंगाली
3. बोडो
4. डोगरी
5. गुजराती
6. हिंदी
7. कन्नड़
8. कश्मीरी
9. कोंकणी
10. मैथिली
11. मलयालम
12. मणिपुरी
13. मराठी
14. नेपाली
15. ओड़िया
16. पंजाबी
17. संस्कृत
18. संथाली
19. सिंधी
20. तमिल
21. तेलुगु
22. उर्दू
📌 महत्व: इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता। साहित्य अकादमी पुरस्कार। UPSC परीक्षा में माध्यम। राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व।
📌 महत्वपूर्ण बिंदु

Key Points

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राजभाषा हिंदी

देवनागरी लिपि। 15 वर्ष तक अंग्रेजी जारी। 1963 से हिंदी + अंग्रेजी दोनों। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा।

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राज्यों की भाषा

राज्य अपनी राजभाषा चुन सकते हैं। तमिल, मराठी, बंगाली आदि। केंद्र-राज्य संचार अंग्रेजी/हिंदी में।

⚖️

न्यायालयों में अंग्रेजी

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी। कुछ उच्च न्यायालयों में हिंदी की अनुमति।

📚

22 भाषाएं

आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं। संवैधानिक मान्यता। साहित्य, शिक्षा, प्रशासन में प्रयोग।

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Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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