352(1): यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है।
352(4): प्रत्येक उद्घोषणा 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
352(5): एक बार अनुमोदित होने पर 6 माह तक लागू। संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है।
44वां संशोधन 1978: "आंतरिक अशांति" शब्द हटाकर "सशस्त्र विद्रोह" जोड़ा गया। कैबिनेट की लिखित सिफारिश आवश्यक।