361(1): राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
361(2): राष्ट्रपति/राज्यपाल के विरुद्ध उनके पद पर रहते हुए कोई दांडिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी, न ही गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा।
361(3): सिविल कार्यवाही के लिए 2 माह का नोटिस आवश्यक। केवल व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्यों के लिए।
361(4): पद छोड़ने के बाद भी पदकाल के कार्यों के लिए कोई कार्यवाही नहीं।