इस संविधान का संक्षिप्त नाम "भारत का संविधान" है।
English: This Constitution may be called the "Constitution of India".
Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals
अनुच्छेद 393 से 395 | Articles 393 to 395
संविधान का भाग 22 अंतिम भाग है जिसमें केवल 4 अनुच्छेद हैं (393-395)। इसमें संविधान का संक्षिप्त नाम (भारत का संविधान), प्रारंभ की तिथि (26 जनवरी 1950), हिंदी में प्राधिकृत पाठ और पुराने अधिनियमों का निरसन शामिल है। यहीं पर संविधान समाप्त होता है।
इस संविधान का संक्षिप्त नाम "भारत का संविधान" है।
English: This Constitution may be called the "Constitution of India".
394: यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत प्रवृत्त होंगे।
शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, जिसे संविधान में प्रारंभ कहा गया है।
26 जनवरी क्यों? 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। उसी दिन को सम्मान देने के लिए चुना गया।
394A(1): राष्ट्रपति संविधान के हिंदी भाषा में अनुवाद को, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, प्राधिकृत पाठ के रूप में प्रकाशित कराएगा।
394A(2): हिंदी पाठ में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संशोधन कर सकता है।
जोड़ा गया: 58वां संशोधन 1987
निरसित अधिनियम:
इन अधिनियमों के सभी संशोधन और अनुपूरक अधिनियम भी निरसित।
परंतु: निरसन से पूर्व की गई बातों की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। 211 सदस्य उपस्थित।
स्थायी अध्यक्ष चुने गए। डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति अध्यक्ष।
7 सदस्य। डॉ. अंबेडकर अध्यक्ष। 141 दिन में प्रारूप तैयार।
284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू।
संविधान सभा की अंतिम बैठक। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अपनाए गए।
भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति।
प्रारूप समिति अध्यक्ष
संविधान के मुख्य वास्तुकार। "आधुनिक मनु"।
संविधान सभा अध्यक्ष
भारत के प्रथम राष्ट्रपति।
संवैधानिक सलाहकार
प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया।
सुलेखक
हाथ से संविधान लिखा। 6 महीने लगे।
कलाकार
संविधान को सजाया। शांतिनिकेतन के कलाकार।
संविधान सभा
26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए।
अनुच्छेद 393 - "भारत का संविधान"। आधिकारिक नाम। अंग्रेजी में "Constitution of India"।
26 जनवरी 1950 - पूर्ण लागू। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व।
अनुच्छेद 394A - 58वां संशोधन 1987। हिंदी पाठ भी अंग्रेजी के समान प्रामाणिक।
अनुच्छेद 395 - भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निरसित। पूर्ण स्वतंत्रता।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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