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📜 भाग 5

संघ

The Union

अनुच्छेद 52 से 151 | Articles 52 to 151

🏛️

भाग 5 क्या है?

संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियों का वर्णन है (अनुच्छेद 52-151)। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में बताया गया है। यह सबसे लंबा भाग है।

📚 अध्याय

5 Chapters of The Union

👑
Chapter I

कार्यपालिका

The Executive

अनुच्छेद 52-78
  • राष्ट्रपति (Art 52-62)
  • उपराष्ट्रपति (Art 63-73)
  • मंत्रिपरिषद (Art 74-75)
  • महान्यायवादी (Art 76)
  • सरकारी कार्य (Art 77-78)
🏛️
Chapter II

संसद

Parliament

अनुच्छेद 79-122
  • संसद का गठन (Art 79-88)
  • संसद के अधिकारी (Art 89-98)
  • संसद का कार्य (Art 99-100)
  • सदस्यों की निरर्हता (Art 101-104)
  • विधायी प्रक्रिया (Art 107-122)
⚖️
Chapter III

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

Legislative Powers of President

अनुच्छेद 123
  • अध्यादेश जारी करने की शक्ति
  • संसद सत्र में न होने पर
  • 6 सप्ताह में संसद से अनुमोदन
⚖️
Chapter IV

संघ की न्यायपालिका

The Union Judiciary

अनुच्छेद 124-147
  • सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
  • न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • न्यायालय की शक्तियाँ
  • अभिलेख न्यायालय
📊

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

Comptroller & Auditor General

अनुच्छेद 148-151
  • CAG की नियुक्ति (Art 148)
  • कर्तव्य और शक्तियाँ (Art 149)
  • लेखाओं का प्रारूप (Art 150)
  • लेखा परीक्षा रिपोर्ट (Art 151)
📖 महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Key Articles

अनुच्छेद 52

भारत का राष्ट्रपति

भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है।

अनुच्छेद 63

भारत का उपराष्ट्रपति

भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वह राज्य सभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है।

अनुच्छेद 74

मंत्रिपरिषद

राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

💡 महत्व: भारत में संसदीय प्रणाली - वास्तविक शक्ति PM के पास।
अनुच्छेद 79

संसद का गठन

संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी:

  • राज्य सभा - राज्यों की परिषद (उच्च सदन)
  • लोक सभा - लोगों का सदन (निम्न सदन)
अनुच्छेद 124

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना

भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। यह अभिलेख न्यायालय है।

⚖️ शक्तियाँ: मूल, अपीलीय, सलाहकारी अधिकारिता। संविधान का संरक्षक।
अनुच्छेद 148

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)

भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यह संघ और राज्यों के लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है।

📊 उपाधि: "Guardian of Public Purse" - सार्वजनिक कोष का संरक्षक।
📌 महत्वपूर्ण बिंदु

Key Points

👑

राष्ट्रपति

नाममात्र का प्रमुख। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। 5 वर्ष का कार्यकाल।

🏛️

संसदीय प्रणाली

मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर सकती है।

⚖️

न्यायिक समीक्षा

सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या और कानूनों की संवैधानिकता जांचने का अधिकार।

📊

CAG की स्वतंत्रता

CAG को हटाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह कठिन। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक।

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Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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