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📜 भाग 6

राज्य

The States

अनुच्छेद 152 से 237 | Articles 152 to 237

🏛️

भाग 6 क्या है?

संविधान के भाग 6 में राज्यों की सरकार की संरचना का वर्णन है (अनुच्छेद 152-237)। इसमें राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। यह भाग 5 (संघ) के समान ही राज्यों के लिए है।

📚 अध्याय

6 Chapters of The States

📋
Chapter I

साधारण

General

अनुच्छेद 152
  • राज्य की परिभाषा
  • जम्मू-कश्मीर अपवाद (हटाया गया)
👑
Chapter II

कार्यपालिका

The Executive

अनुच्छेद 153-167
  • राज्यपाल (Art 153-162)
  • मंत्रिपरिषद (Art 163-164)
  • महाधिवक्ता (Art 165)
  • सरकारी कार्य (Art 166-167)
🏛️
Chapter III

राज्य विधानमंडल

State Legislature

अनुच्छेद 168-212
  • विधानमंडल का गठन (Art 168-177)
  • अधिकारी (Art 178-187)
  • कार्य संचालन (Art 188-189)
  • सदस्यों की निरर्हता (Art 190-193)
  • विधायी प्रक्रिया (Art 196-212)
⚖️
Chapter IV

राज्यपाल की विधायी शक्ति

Legislative Power of Governor

अनुच्छेद 213
  • अध्यादेश जारी करने की शक्ति
  • विधानमंडल सत्र में न होने पर
  • 6 सप्ताह में अनुमोदन आवश्यक
⚖️
Chapter V

राज्यों के उच्च न्यायालय

High Courts for States

अनुच्छेद 214-231
  • उच्च न्यायालय की स्थापना
  • न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • न्यायालय की शक्तियाँ
  • अभिलेख न्यायालय
⚖️
Chapter VI

अधीनस्थ न्यायालय

Subordinate Courts

अनुच्छेद 233-237
  • जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • न्यायिक सेवा में भर्ती
  • उच्च न्यायालय का नियंत्रण
📖 महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Key Articles

अनुच्छेद 153

राज्यों के राज्यपाल

प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

💡 नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए। केंद्र का प्रतिनिधि।
अनुच्छेद 163

राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह

राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

💡 अपवाद: राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है - अनुच्छेद 356, 200 आदि में।
अनुच्छेद 168

राज्यों के विधानमंडल का गठन

प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और:

  • विधान सभा - सभी राज्यों में
  • विधान परिषद - कुछ राज्यों में (बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, UP)
अनुच्छेद 214

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह अभिलेख न्यायालय है और राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है।

⚖️ शक्तियाँ: मूल, अपीलीय, रिट अधिकारिता (Art 226)।
📌 महत्वपूर्ण बिंदु

Key Points

👑

राज्यपाल

नाममात्र का प्रमुख। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। 5 वर्ष कार्यकाल।

🏛️

विधान परिषद

6 राज्यों में ही है। समाप्त की जा सकती है - अनुच्छेद 169। सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं।

⚖️

उच्च न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। एक HC दो राज्यों के लिए हो सकता है।

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केंद्र-राज्य संबंध

राज्यपाल केंद्र का एजेंट। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।

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Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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