प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
The States
अनुच्छेद 152 से 237 | Articles 152 to 237
संविधान के भाग 6 में राज्यों की सरकार की संरचना का वर्णन है (अनुच्छेद 152-237)। इसमें राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। यह भाग 5 (संघ) के समान ही राज्यों के लिए है।
General
The Executive
State Legislature
Legislative Power of Governor
High Courts for States
Subordinate Courts
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और:
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह अभिलेख न्यायालय है और राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है।
नाममात्र का प्रमुख। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। 5 वर्ष कार्यकाल।
6 राज्यों में ही है। समाप्त की जा सकती है - अनुच्छेद 169। सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं।
न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। एक HC दो राज्यों के लिए हो सकता है।
राज्यपाल केंद्र का एजेंट। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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