प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा।
राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को पड़ोसी UT का प्रशासक नियुक्त कर सकता है।
The Union Territories
अनुच्छेद 239 से 242 | Articles 239 to 242
संविधान के भाग 8 में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है (अनुच्छेद 239-242)। UT का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से होता है। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। वर्तमान में 8 UT हैं।
Delhi (NCT)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। मुख्यमंत्री और विधान सभा।
Puducherry
पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश। मुख्यमंत्री और विधान सभा।
Andaman & Nicobar
द्वीप समूह। उपराज्यपाल द्वारा शासित।
Lakshadweep
द्वीप समूह। प्रशासक द्वारा शासित।
Ladakh
2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग। उपराज्यपाल।
Jammu & Kashmir
2019 में UT बना। मुख्यमंत्री और विधान सभा।
Chandigarh
पंजाब और हरियाणा की राजधानी। प्रशासक।
DNH & DD
2020 में विलय। प्रशासक द्वारा शासित।
प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा।
राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को पड़ोसी UT का प्रशासक नियुक्त कर सकता है।
संसद विधि द्वारा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बना सकती है।
69वां संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा।
दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था केंद्र के पास रहेंगे।
विधानमंडल सत्र में न होने पर, प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देश पर।
राष्ट्रपति अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव के लिए विनियम बना सकता है। यह संसद के कानून के समान प्रभावी होगा।
संसद विधि द्वारा किसी UT के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक कहा जाता है। केंद्र का प्रतिनिधि।
केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में। अन्य UT में नहीं। दिल्ली में पुलिस, भूमि केंद्र के पास।
दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय। अन्य UT पड़ोसी राज्य के HC के अधीन।
संसद UT को राज्य बना सकती है - अनुच्छेद 3। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल UT से राज्य बने।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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