नगरपालिका: अनुच्छेद 243Q के अधीन गठित स्वायत्त संस्था।
महानगर क्षेत्र: 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र।
नगरपालिका क्षेत्र: राज्यपाल द्वारा अधिसूचित क्षेत्र।
The Municipalities
अनुच्छेद 243P से 243ZG | Articles 243P to 243ZG
संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं का वर्णन है (अनुच्छेद 243P-243ZG)। इसे 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। यह शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए 3 प्रकार की नगरपालिकाएं स्थापित करता है - नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। 1 जून 1993 से लागू।
Nagar Panchayat
संक्रमणशील क्षेत्र के लिए
Municipal Council
छोटे शहरी क्षेत्र के लिए
Municipal Corporation
बड़े शहरी क्षेत्र के लिए
नगरपालिका: अनुच्छेद 243Q के अधीन गठित स्वायत्त संस्था।
महानगर क्षेत्र: 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र।
नगरपालिका क्षेत्र: राज्यपाल द्वारा अधिसूचित क्षेत्र।
प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगरपालिकाएं गठित होंगी:
आरक्षण:
प्रत्येक नगरपालिका 5 वर्ष तक चलेगी। समय से पहले भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य।
राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को 18 विषयों पर शक्तियाँ दे सकता है (12वीं अनुसूची) - शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, सड़क, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि।
राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के चुनाव कराएगा। मतदाता सूची तैयार करेगा और चुनाव संचालित करेगा।
नगरपालिकाओं को सौंपे गए 18 विषय:
1 जून 1993 से लागू। शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा। भाग 9A जोड़ा गया।
नगर निगम का अध्यक्ष। 1 वर्ष कार्यकाल। प्रथम नागरिक। राज्य विधानमंडल चुनाव पद्धति निर्धारित करे।
3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड समिति गठित। स्थानीय मुद्दों का समाधान।
राज्य वित्त आयोग हर 5 साल में। नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा। कर, शुल्क लगाने की शक्ति।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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