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धारा 2 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

📜 परिभाषाएं (Definitions)

Note: प्रत्येक परिभाषा (Definition) के अंत में उद्धार (Explanatory Note) का उपयोग किया जाता है

मूल धारा (Original Text)

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “न्यायालय” के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, तथा मध्यस्थों के सिवाय, साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं ;

(ख) “निश्चायक सबूत” से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित होने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा, और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा ;

(ग) तथ्य के संबंध में, "नासाबित" से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं हैं, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं हैं ;

धारा 2 सारांश

Term Meaning
Court Judge, Magistrate, Authorized Person
Fact Observable or mental condition
Document Paper + Electronic + Digital Record

Important Exam Points

  • Section 2 definitions clause है।
  • Electronic records expressly included हैं।
  • Fact physical और mental दोनों हो सकता है।
  • Court definition broader है।

Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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